क्षेत्र क्रमांक 13 के जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उमा राजेन्द्र राठौर ने अपने क्षेत्र के लोगो के दुःख में हर पल साथ होने की बात कही

क्षेत्र क्रमांक 13 के जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उमा राजेन्द्र राठौर ने अपने क्षेत्र के लोगो दुःख में हर पल साथ होने की बात कही
जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उमा राठौर ने अपने क्षेत्र के गाँवों में कोरोना से एवं अन्य कारणों से अपने परिजन को खो चुके लोगो से लगातार प्रत्यक्ष अथवा फोन के माध्यम से सम्पर्क कर उन्हें सांत्वना दे रहे और परिजनों को संबल प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर रही है उन्हें शासन से मिलने वाली सभी सुविधाये तत्काल दिलाने तत्पर होने की बाद जिला सदस्य अपने क्षेत्र के लोगो के प्रति समर्पित होने की बात कह रही क्षेत्र के लोग ऐसे जागरूक प्रतिनिधि के लिए ख़ुशी जाहिर किये है


बड़ी खबर! छत्तीसगढ़ में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन, जारी रहेंगी ये रियायतें, जानिए क्या है केंद्र की गाइडलाइन
BY: 
ANKIT TAMKORIA 
 ON: 31 MAY 2021


रायपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज से लॉकडाउन खत्म हो गया है। आगे के लिए नई गाइडलाइन तथा नई तारीखें जिला कलेक्टर जारी करेंगे। माना जा रहा है कि वर्तमान में दी जा रहीं रियायतें जारी रहेंगी। केंद्र सरकार राज्यों को 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश देते हुए गाइडलाइन जारी की है। कुछ रियायतों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

हालाकि केंद्र सरकार ने राज्यों में आवागमन की छूट दी है, बावजूद इसके राज्य सरकार ने अपनी सीमाओं को नहीं खोलने का फैसला लिया है। गाइडलाइन के मुताबिक पहले की तरह 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यानी अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ही ई-पास अनिवार्य होगा। यही व्यवस्था अंतर जिला आवागमन के लिए लागू होगी। प्रदेश में 7 जून तक धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, स्पा, शैक्षणिक संस्थान, भीड़ भरे आयोजन पर रोक रहेगी।


इसके अलावा नाइट कर्फ्यू और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था भी अगले आदेश तक जारी रहेगी। वहीं रोजमर्रा की सभी दुकानें सुबह छह से शाम छह बजे तक तथा देसी शराब दुकानें रात आठ बजे तक ही खोली जा सकेंगी। जीएडी सचिव का कहना है कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन सोमवार को जारी होगी तथा यह मंगलवार 1 जून से प्रभावशील होगी। पूर्व की तरह जिले के कलेक्टर अपने जिलों में संक्रमण की दर को ध्यान में रखकर ही दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

इसके पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उचित समय पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में किसी तरह की रियायत देने पर विचार कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि मई महीने के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे। 
बयान के अनुसार जिन क्षेत्रों में मामलों की संख्या ज्यादा है, वहां जरूरी गतिविधियों को छोड़कर, रात के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इसमें कहा गया कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित मौकों पर लोगों के जमा होने और सभाएं प्रतिबंधित हैं। 

शादी में 50 लोगों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है।सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, खेल परिसर, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। बयान के अनुसार सार्वजनिक परिवहन अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं। जरूरी वस्तुओं के परिवहन सहित अंतर राज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सरकारी एवं निजी कार्यालय अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं। 
Share on:Link text
Design a site like this with WordPress.com
Get started